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रेस्टोरेंट में 'सर्विस चार्ज' देना जरूरी नहीं, नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा

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10 जन. 2026, 01:42 PM 3 मिनट में पढ़ें 4

Service Tax
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रायपुर । संवाददाता: अगर आप बाहर खाना खाने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके काम की है. सरकार ने साफ कर दिया है कि रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से जबरदस्ती सर्विस चार्ज (सेवा शुल्क) नहीं वसूल सकते. हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 27 रेस्टोरेंट पर कड़ी कार्रवाई की है और उन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है.


अब रेस्टोरेंट आपके खाने के बिल में अपने आप 'सर्विस चार्ज' नहीं जोड़ सकते. यह पूरी तरह आपकी मर्जी है कि आप वह पैसा देना चाहते हैं या नहीं.

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 इसके अलावा रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को किसी दूसरे नाम से भी नहीं वसूल सकते.


अगर आप सर्विस चार्ज देने से मना करते हैं, तो कोई भी रेस्टोरेंट आपको अंदर आने से या खाना खिलाने से मना नहीं कर सकता. सर्विस चार्ज पर जीएसटी नहीं लगता. बिल में इसे जोड़ना अब गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है.


गौरतलब है कि पटना के 'कैफे ब्लू बॉटल' और मुंबई के 'चाइना गेट (बोरा बोरा)' जैसे कई रेस्टोरेंट ग्राहकों से जबरन 10% एक्स्ट्रा पैसा ले रहे थे. ग्राहकों ने इसकी शिकायत हेल्पलाइन पर की, जिसके बाद सरकार ने इन पर जुर्माना लगाया. 


साथ ही, उन्हें आदेश दिया गया है कि वे ग्राहकों का पैसा वापस करें और अपने बिल बनाने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बदलें ताकि भविष्य में सर्विस चार्ज न जुड़े.


यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई है. अगर कोई रेस्टोरेंट आपके बिल में जबरन सर्विस चार्ज जोड़ता है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.


अगर कोई रेस्टोरेंट आपसे जबरदस्ती सर्विस चार्ज (Service Charge) वसूलता है, तो आप नीचे दिए गए तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह प्रक्रिया काफी आसान है:


1. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) के जरिए

फोन कॉल: अपने फोन से 1915 नंबर पर कॉल करें. यह टोल-फ्री नंबर है और यहाँ आप अपनी भाषा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.


WhatsApp: आप 8800001915 नंबर पर मैसेज भेजकर भी अपनी शिकायत शुरू कर सकते हैं.


SMS: 'SUPPORT' लिखकर 8800001915 पर भेजें.


2. ऑनलाइन पोर्टल के जरिए

आप घर बैठे वेबसाइट या ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं:


वेबसाइट: www.consumerhelpline.gov.in पर जाएं. यहाँ 'Grievance' सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें और बिल की फोटो अपलोड करके शिकायत दर्ज करें.


ऐप (App): प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से 'UMANG App' या 'NCH App' डाउनलोड करें. यहाँ 'Consumer' सेक्शन में जाकर आप शिकायत कर सकते हैं.


3. उपभोक्ता आयोग (e-Daakhil) के माध्यम से

अगर मामला बड़ा है और आप कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, तो आप e-Daakhil पोर्टल (www.edaakhil.nic.in) का उपयोग कर सकते हैं. यहाँ आप बिना वकील के भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.


शिकायत दर्ज करते समय इन बातों का ध्यान रखें:

बिल संभाल कर रखें: रेस्टोरेंट के उस बिल की फोटो जरूर लें जिसमें सर्विस चार्ज जोड़ा गया है.


रेस्टोरेंट का नाम और पता: शिकायत में रेस्टोरेंट का सही नाम और उसकी लोकेशन (शहर/इलाका) देना जरूरी है.


बातचीत का रिकॉर्ड: अगर हो सके, तो मैनेजर से हुई बातचीत का जिक्र करें कि आपने चार्ज हटाने को कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया.


एक जरूरी सलाह: शिकायत करने से पहले बिल पेमेंट करते समय रेस्टोरेंट मैनेजर को दिल्ली हाई कोर्ट और CCPA के ताजा नियमों का हवाला दें. अक्सर नियम बताने मात्र से ही वे बिल से सर्विस चार्ज हटा देते हैं.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP