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ओडिशा में शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

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29 अग. 2025, 05:12 PM 2 मिनट में पढ़ें 2

पोस्को एक्ट
पोस्को एक्ट

भुवनेश्वर । डेस्क: ओडिशा में एक सरकारी स्कूल के 36 वर्षीय संस्कृत शिक्षक पर स्कूल परिसर में सात छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. पुलिस के अनुसार, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने 20 अगस्त को गुरुंडिया पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज की, जिसके बाद यह मामला सामने आया.


शिकायत के आधार पर, शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ पोक्सो एक्ट की धारा 8 (यौन हमला) और 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिक्षक ने 16 अगस्त को स्कूल परिसर में सात छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया.


गुरुंडिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मामला दर्ज किया गया. 


उन्होंने कहा, "हमने संबंधित छात्राओं के बयान BNSS की धारा 180 के तहत दर्ज किए हैं, और उनके बयान BNSS की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करने के लिए प्रार्थना की गई है." बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.


इस बीच, आरोपी शिक्षक क्षेत्र से फरार है, और पुलिस उसे पकड़ने के लिए तलाश कर रही है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP