नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल को राहत, ED की चार्जशीट कोर्ट ने ठुकराई
नई दिल्ली । डेस्क: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ ED द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने ED को मामले में आगे की जांच जारी रखने का भी निर्देश दिया.
स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि ED द्वारा दायर चार्जशीट एक निजी व्यक्ति की शिकायत की जांच पर आधारित है, न कि किसी आधारभूत अपराध की FIR पर. जज ने इसे कानून की नज़र में अस्वीकार्य बताया.
कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस की EOW पहले ही इस मामले में एक FIR दर्ज कर चुकी है, इसलिए ED के तर्कों पर गुण-दोष के आधार पर अभी फैसला करना जल्दबाजी होगी.
गैरतलब है कि ED ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, साथ ही सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर षड्यंत्र और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था. चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पित्रोदा, दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटैक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम है.
जांच एजेंसी का आरोप था कि इन लोगों ने नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग ₹2,000 करोड़ की संपत्ति पर कथित तौर पर कब्ज़ा कर लिया. ED ने यह भी आरोप लगाया था कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन में 76% की बहुमत हिस्सेदारी है, जिसने ₹90 करोड़ के कर्ज के बदले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को 'धोखे से' हड़प लिया.
कोर्ट के इस फैसले के बाद ED ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी. इस बीच, कोर्ट ने सोनिया गांधी और अन्य को मामले की FIR कॉपी दिए जाने की मांग को भी ठुकरा दिया.