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नंदीग्राम उपचुनाव: कलकत्ता HC से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को राहत

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24 सित. 2026, 08:24 AM 2 मिनट में पढ़ें 3

 मिलन प्रधान
मिलन प्रधान

कोलकाता । डेस्क: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को बड़ी राहत दी है. अदालत ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि 2007 के एक पुराने आपराधिक मामले में 12 अक्टूबर तक मिलन प्रधान के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाया जाए. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मौखिक रूप से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मिलन प्रधान आगामी 6 अक्टूबर को होने वाला नंदीग्राम उपचुनाव लड़ सकें.


मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि खेजुरी पुलिस स्टेशन के वर्ष 2007 के मामला संख्या 45 में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं माना जाएगा. इस मामले में निचली अदालत ने उम्मीदवार को 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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कांग्रेस उम्मीदवार के वकील अयान भट्टाचार्जी ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि 22 सितंबर को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में केवल पांच मामलों की लंबित स्थिति की जानकारी दी थी और कहा था कि प्रधान किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं. इसके बावजूद अचानक उन्हें इस 14 साल पुराने मामले में 'दर्शाई गई गिरफ्तारी' (shown arrest) में शामिल कर लिया गया.


हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जब 2007 का मामला था, तो जांच अधिकारी ने अचानक 19 सितंबर को ही प्रधान की गिरफ्तारी की प्रार्थना क्यों की. इसके अलावा, राज्य सरकार अदालत के समक्ष कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर सकी जिससे यह साबित हो कि मिलन प्रधान को कोई प्रोडक्शन वारंट दिया गया था.


उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में तत्कालीन वाममोर्चा सरकार के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान नंदीग्राम और खेजुरी थानों में मिलन प्रधान के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसी संगीन धाराओं में कई मामले दर्ज हुए थे. 


बाद में 2020 में तत्कालीन सरकार ने इन मामलों को वापस ले लिया था, लेकिन 2021 में एक जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर इन्हें पुनः बहाल किया गया.


मिलन प्रधान को 18 सितंबर को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगी. फिलहाल हाईकोर्ट के इस नए आदेश के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ होता दिख रहा है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP