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कोरबा: नाबालिग से दुष्कर्म, 20 साल का कारावास

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09 अप्रै. 2026, 03:41 AM 1 मिनट में पढ़ें 1

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कोरबा । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले अपराधी को कानून ने कड़ा सबक सिखाया है. स्थानीय फास्ट ट्रैक कोर्ट (अपर सत्र न्यायालय) ने पोड़ीबहार क्षेत्र के एक पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.


यह मामला जून 2025 का है, जब पोड़ीबहार के सागौन गार्डन इलाके में रहने वाले 19 वर्षीय युवक दशरथ सिदार ने आधी रात को घर में सो रही 12 साल की बच्ची को अपने झांसे में लिया. 

आरोपी उसे बहला-फुसलाकर एक सुनसान स्थान पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता ने विरोध करने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की थी.


घटना के बाद सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. 


इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की. न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दशरथ सिदार को दोषी पाते हुए अब उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP