छत्तीसगढ़ में सरकारी खरीद पर 15 फरवरी से रोक
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और साल के अंत में होने वाले अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने के लिए सरकारी खरीद पर अस्थायी रोक लगा दी है. वित्त विभाग द्वारा महानदी भवन से जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 15 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस अवधि में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर विभाग कोई नई खरीदारी नहीं कर सकेंगे.
सरकार का यह निर्णय बजट खत्म करने की होड़ में होने वाली फिजूलखर्ची को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है. अक्सर देखा गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभाग बजट उपयोग करने के लिए अनावश्यक वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं.
नए नियमों के मुताबिक, 15 फरवरी तक जारी हो चुके खरीद आदेशों का भुगतान 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी.
हालांकि, आम जनता और आवश्यक सेवाओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा. जेलों, सरकारी अस्पतालों, छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के लिए भोजन, कपड़े और दवाओं की खरीद को इस दायरे से बाहर रखा गया है.
साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पोषण आहार, ईंधन, वाहन मरम्मत, केंद्रीय योजनाओं (जैसे नाबार्ड और सिडबी से वित्तपोषित प्रोजेक्ट) और लोक निर्माण विभाग के आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए सामग्री की खरीद जारी रहेगी. राज्य बजट पेश होने के बाद यह प्रतिबंध हटा लिया जाएगा.