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सर्पदंश से मृत्यु के 2 प्रकरणों में 4-4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत

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10 सित. 2025, 08:19 AM 1 मिनट में पढ़ें 3

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बीजापुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में सर्पदंश से मृत्यु के 2 प्रकरणों में 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है. प्रति पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपये मिलेंगे.


बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से पीड़ित परिवारों को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है. 

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जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु में मृतक रमेश सोड़ी के निकटतम वारिस उनके पिता लक्ष्मण सोड़ी निवासी ग्राम गोड़मेटा तहसील भैरमगढ़ एवं मृतिका करूणा कुम्मा के निकटतम वारिस उनके पिता दिनेश कुम्मा निवासी ग्राम मुचलेर तहसील कुटरू प्रत्येक को 4-4 लाख रूपए कुल 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है. 


स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है.


गौरतलब है कि सााांप द्वारा काटने पर मृत्यु हो जाने पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् 4 लाख रुपये मिलते हैं इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है. इस कारण से ऐसी दुर्घटना घटने पर सरकारी अधिकारियों से संपर्क करें.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP