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बिना RERA पंजीकरण प्लॉट बिक्री पर कार्रवाई, 5 लाख जुर्माना

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13 जन. 2026, 08:08 AM 1 मिनट में पढ़ें 1

बिना RERA पंजीकरण प्लॉट बिक्री पर कार्रवाई, 5 लाख जुर्माना

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिना RERA पंजीकरण के प्लॉट विक्रय के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर के दो भूमि स्वामियों पर कुल 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. यह कार्रवाई रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन पर की गई है.


प्राधिकरण के अनुसार, लखोली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में “ओम फार्म” नाम से प्लॉटिंग कर रहे भूमि स्वामी गोवर्धन और रामानुज बिना वैध RERA पंजीकरण के परियोजना का विज्ञापन, प्रचार-प्रसार और प्लॉट विक्रय कर रहे थे. 


यह गतिविधि अधिनियम की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें बिना पंजीकरण किसी भी रियल एस्टेट परियोजना के प्रचार, बुकिंग या विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है.


CGRERA ने मामले की जांच, दस्तावेजों की पड़ताल और सुनवाई के बाद पाया कि संबंधित भूमि स्वामियों ने कानून का उल्लंघन किया है. इसके बाद दोनों पर कुल 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया.


प्राधिकरण ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में बिना RERA पंजीकरण के किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, विज्ञापन या विक्रय को गंभीर कानूनी अपराध माना जाएगा और ऐसे मामलों में और अधिक कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP