पूर्व CM भूपेश बघेल पर चलेगा सेक्स सीडी केस, कोर्ट ने पलटा पुराना फैसला
नई दिल्ली । डेस्क: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2017 के बहुचर्चित कथित सेक्स सीडी मामले में बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस पुराने फैसले को पलट दिया है, जिसमें बघेल को इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया गया था.
अदालत के इस ताजा रुख का अर्थ है कि अब भूपेश बघेल को इस मामले में नियमित ट्रायल का सामना करना होगा, बशर्ते उन्हें किसी उच्च न्यायालय से राहत न मिल जाए. इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले के अन्य आरोपियों विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया द्वारा आरोपों को तय किए जाने के खिलाफ दायर अपीलों को भी खारिज कर दिया.
यह पूरा मामला अक्टूबर 2017 का है, जब तत्कालीन भाजपा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे राजेश मूणत की एक कथित अश्लील वीडियो क्लिप सामने आई थी. इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की थीं, जिन्हें बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था.
पहली प्राथमिकी प्रकाश बजाज की शिकायत पर रंगदारी मांगने के आरोप में दर्ज हुई थी, जबकि दूसरी प्राथमिकी स्वयं राजेश मूणत ने भूपेश बघेल और पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ दर्ज कराई थी.
आरोप था कि इन नेताओं ने मूणत की छवि खराब करने और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो प्रसारित किया.
सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी, जिसके आधार पर अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी.