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नाबालिग से गैंग रेप के 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

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30 अग. 2025, 04:49 PM 1 मिनट में पढ़ें 1

कोर्ट
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अंबिकापुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. 


दोषियों की पहचान विनोद एक्का (25 वर्ष), चंद्र प्रकाश मिंज (25 वर्ष), और संदीप तिर्की (19 वर्ष) के रूप में हुई है, जो हंसपुर थाना क्षेत्र के करौंधा के निवासी हैं.


जानकारी के अनुसार, कुसमी थाना क्षेत्र में पीड़िता अपनी दीदी के यहाँ एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी. इस दौरान तीनों अभियुक्तों ने पीड़िता को जबरन स्कूटी पर बैठाकर जंगल की ओर ले गए. वहाँ बांध के पास तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. 


घटना के बाद, रात 10 बजे अभियुक्तों ने पीड़िता को धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए और उसे घर छोड़ दिया.


घटना के अगले दिन पीड़िता ने कुसमी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. 


गहन सुनवाई के बाद, कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP