31 जुलाई नहीं, 15 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न
नई दिल्ली | डेस्क: अब 31 जुलाई की बजाय लोग 15 सितंबर 2025 तक आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है.सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी है.
सीबीडीटी ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर)फॉर्म्स में इस साल कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इन्हें लागू करने और आईटीआर यूटीलिटी की प्रणाली को तैयार करने में समय लग रहा है. इसे देखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है.
सीबीडीटी के अनुसार इन संशोधनों के कारण सिस्टम डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी. इसके अलावा 31 मई 2025 तक जो टीडीएस फाइलिंग होगी, उनके क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखेंगे. इससे रिटर्न फाइलिंग के लिए वास्तविक समय बहुत कम मिलेगा.
एक बयान में सीबीडीटी ने कहा कि अब 31 जुलाई 2025 की जगह, रिटर्न भरने की नई आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 होगी. इस बारे में जल्द ही आधिकारिक सूचना भी जारी की जाएगी.
आईटीआर फॉर्म्स को पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा.