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बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी मामले में 9 दोषियों को उम्रकैद, 8 बांग्लादेशी

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18 सित. 2026, 08:02 AM 2 मिनट में पढ़ें 3

कोर्ट
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हैदराबाद । डेस्क: हैदराबाद की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने वर्ष 2019 के मानव तस्करी के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में 8 बांग्लादेशी नागरिक और 1 भारतीय शामिल है. 


अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 1.37 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी.

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यह मामला बांग्लादेशी महिलाओं को भारत में अच्छे वेतन और आकर्षक रोजगार का झांसा देकर लाने और फिर उनसे जबरन देह व्यापार करवाने का है. 


मामले की शुरुआत सितंबर 2019 में हैदराबाद पुलिस द्वारा चलाए गए एक अभियान से हुई थी, जिसमें जलपल्ली गांव और बालापुर के एक मकान से चार बांग्लादेशी महिलाओं को मुक्त कराया गया था.


मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA ने अक्टूबर 2019 में इसकी जांच अपने हाथ में ली थी. जांच के दौरान पश्चिम बंगाल और तेलंगाना समेत कई स्थानों से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. 


अदालत ने रूहूल अमीन ढाली, मोहम्मद यूसुफ खान, बीथी बेगम, इमामुल गाजी, मोहम्मद अल मामून, सोजीब शेख, सुरेश कुमार दास, मोहम्मद अब्दुल्ला मुंशी और मोहम्मद अय्यूब शेख को भारतीय दंड संहिता (IPC), विदेशी अधिनियम और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत दोषी करार देकर सजा सुनाई है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP