महाराष्ट्र में Coldrif syrup की आपूर्ति नहीं, नागरिक सुरक्षित: FDA
मुंबई । डेस्क: महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने सोमवार (6 अक्टूबर 2025) को जनता से एक विशेष बैच के कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री और उपयोग तत्काल रोकने की अपील की है. यह अपील मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों से जुड़ी चिंताओं के बीच आई है, जो कथित तौर पर इस दवा से संबंधित हैं.
राज्य में इस सिरप की आपूर्ति न होने के बावजूद, FDA ने सार्वजनिक सतर्कता बरतने का आग्रह किया है. राज्य में इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पड़ोसी राज्यों से किसी के द्वारा इसे लाने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
FDA ने रविवार (5 अक्टूबर 2025) को एक तत्काल सलाह जारी की थी, जिसमें कोल्ड्रिफ सिरप (फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट) की बिक्री, वितरण और उपयोग तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया गया था. प्रभावित बैच नंबर SR-13 है, जो मई 2025 में तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के सुंगुवरचत्रम स्थित स्रेसन फार्मा द्वारा निर्मित किया गया था. इसकी समाप्ति तिथि अप्रैल 2027 है.
प्रयोगशाला विश्लेषण से पता चला है कि इस बैच में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक विषाक्त रसायन मौजूद है, जो औद्योगिक उत्पादों जैसे एंटी-फ्रीज में पाया जाता है. DEG के सेवन से किडनी फेलियर हो सकता है और यह कई मौतों से जुड़ा हुआ है.
FDA के ड्रग्स संयुक्त आयुक्त डी.आर. गहाने ने कहा, "हमारा राज्य और नागरिक सुरक्षित हैं. हमने तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ बैठक की और महाराष्ट्र में इस बैच के वितरण का पता लगाया. उन्होंने पुष्टि की कि कोल्ड्रिफ खांसी सिरप राज्य में आपूर्ति नहीं किया गया. यह ट्रेस करना मुश्किल है कि क्या कोई महाराष्ट्र से पड़ोसी राज्यों में गया, सिरप खरीदा और यहां लाया. फिर भी, हमने सार्वजनिक हित और सुरक्षा के लिए बयान जारी किया है."
FDA ने सभी फार्मेसी, अस्पतालों, थोक विक्रेताओं और लाइसेंस धारकों को प्रभावित बैच को तुरंत संभालना बंद करने और किसी भी स्टॉक को स्थानीय ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. नागरिक टोल-फ्री नंबर 1800222365, ईमेल आईडी jchq.fda-mah@nic.in या मोबाइल 9892832289 पर सिरप के कब्जे की रिपोर्ट कर सकते हैं.
ड्रग इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नरों को बाजार हितधारकों को अलर्ट करने और किसी भी शेष स्टॉक को फ्रीज रखने के लिए तैनात किया गया है. सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) निर्माता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उम्मीद है और तमिलनाडु FDA से भी ऐसा करने को कहा है.
सार्वजनिक अलर्ट में सभी लाइसेंसियों और उपयोगकर्ताओं को कोल्ड्रिफ सिरप बैच नंबर SR-13 की बिक्री, वितरण या उपयोग तुरंत रोकने और कब्जे में होने वाले सिरप को स्थानीय ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी को बिना देरी के रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है.
इस घटना से कई राज्यों में प्रतिक्रियाएं आई हैं. मध्य प्रदेश ने छिंदवाड़ा जिले में कई बच्चों की मौतों के बाद सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. राजस्थान ने राज्य ड्रग कंट्रोलर को निलंबित कर दिया है और केसन्स फार्मा के सभी दवाओं का वितरण रोका है, साथ ही जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न लिखने की सिफारिश की है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों को मार्गदर्शन जारी किया है.