पत्रकारों ने अडानी समूह पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर की
नई दिल्ली । डेस्क: वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता और अन्य पत्रकारों ने दिल्ली की एक अदालत में रोहिणी कोर्ट के विशेष सिविल जज अनुज कुमार सिंह के उस आदेश को चुनौती दी है. जिसमें उन्हें अडानी समूह के बारे में लेख प्रकाशित करने से रोका गया था. अन्य पत्रकारों में रवि नायर, आबिर दासगुप्ता, अयास्कांत दास और आयुष जोशी शामिल हैं. यह अपील जिला अदालत में दायर की गई है.
निचली अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया माना था कि पत्रकारों द्वारा अडानी समूह के खिलाफ प्रकाशित लेख अपमानजनक और असत्यापित थे.
अदालत ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पक्ष में एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी, जो पत्रकारों और तीन वेबसाइट्स-pranjoy.in, adaniwatch.org और adanifiles.com.au-के खिलाफ थी.
अदालत ने कहा था कि अडानी समूह के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है और सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है.
अदालत का मानना था कि लगातार लेख प्रकाशित करना, रीट्वीट करना या ट्रोलिंग से अडानी समूह की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंच सकता है और इससे मीडिया ट्रायल हो सकता है.
मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि पत्रकार "एजेंडा संचालित" वेबसाइट्स चला रहे थे और अडानी समूह व इसके संस्थापक के खिलाफ बार-बार अपमानजनक सामग्री प्रकाशित कर रहे थे.
यह भी दावा किया गया कि सोशल मीडिया और अन्य वेबसाइट्स पर ऐसी सामग्री व्यापक रूप से साझा की गई थी.
अदालत ने पत्रकारों को निर्देश दिया था कि वे अडानी समूह के खिलाफ अपमानजनक सामग्री को हटाएं और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 का पालन करें.