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सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका फिर खारिज

रायपुर | संवाददाता: पिछले 16 महीनों से जेल में बंद सोम्या चौरसिया की जमानत याचिका फिर से खारिज हो गई है. इस महीने की 12 तारीख को विशेष न्यायालय में जमानत याचिका पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था. मंगलवार को सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

इससे पहले पिछले साल सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था.

गौरतलब है कि ईडी ने छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 को गिरफ़्तार किया था. उन्हें कई दिनों की लंबी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में रायपुर जेल भेज दिया गया था. पिछले 16 महीनों से वे जेल में हैं.

सौम्या चौरसिया के ख़िलाफ़ ज़मीन ख़रीद बिक्री में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप हैं.

इसके अलावा उन पर छत्तीसगढ़ में प्रति टन कोयला पर 25 रुपये की लेवी वसूलने वाले गिरोह में शामिल होने का आरोप है.

ईडी का दावा है कि यह वसूली 500 करोड़ रुपये से अधिक की है.

हालांकि अदालत में सौम्या चौरसिया के वकीलों ने समय-समय पर इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

गौरतलब है कि अक्टूबर 2022 में ईडी ने राज्य में एक साथ कई जगहों पर छापा मारा था. कई आईएएस अधिकारी और कारोबारियों से लगातार पूछताछ की थी.

ईडी ने छापा की कार्रवाई सौम्या चौरसिया के घर पर भी की थी. इसके बाद से लगभग 8 बार सौम्या चौरसिया से पूछताछ हो चुकी थी.

इस मामले में पहले से ही तीन कारोबारी और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई जेल में हैं.

अब राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडबल्यू ने अपराध दर्ज कर इस मामले में पूछताछ शुरु की है.

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