उमर खालिद को मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत
नई दिल्ली । डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्कॉलर-एक्टिविस्ट उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि खालिद को उनकी मां की सर्जरी के मद्देनजर 1 जून से 3 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए.
इससे पहले निचली अदालत ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि परिवार के अन्य सदस्य मां की देखभाल के लिए मौजूद हैं.
इस फैसले के खिलाफ खालिद ने गुरुवार को हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें यह राहत मिली है.
गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है.
फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की इस हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.