शुक्र, 16 अक्टू. 2026

CGKhabar

CEC के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

C

CG Khabar

14 अक्टू. 2026, 06:35 PM 2 मिनट में पढ़ें 10

राहुल गांधी
राहुल गांधी

नई दिल्ली । डेस्क: देश भर में चलाए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई होने जा रही है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा दाखिल याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ आज विचार करेगी.


इस याचिका में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी द्वारा SIR प्रक्रिया के दौरान दर्ज की गई फाइलों, एजेंडा, मिनट्स और आपत्तियों के पूर्ण खुलासे की मांग की गई है. 


साथ ही, याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की भूमिका की न्यायिक जांच की भी अपील की गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उन्होंने प्रक्रिया के दौरान एकतरफा या मनमाने ढंग से काम किया है या नहीं.


कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने याचिका में दलील दी है कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने से योग्य नागरिकों के संवैधानिक और मताधिकार का हनन हुआ है. चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इस मामले का अंतिम फैसला आने तक SIR प्रक्रिया पर तुरंत अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है.


वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी और अधिवक्ता प्रसन्ना एस. के माध्यम से दायर इस याचिका में जोर दिया गया है कि वोट देने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल से परे हर योग्य नागरिक का संवैधानिक अधिकार है.


इसके अलावा, 10 अक्टूबर को दिल्ली में सीईसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई, अवैध हिरासत और दिल्ली मेट्रो अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर भी आज यही पीठ सुनवाई करेगी. केंद्र सरकार द्वारा अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगे गए समय के बाद अदालत ने सभी मामलों को आज के लिए सूचीबद्ध किया था.

यह खबर शेयर करें: WhatsApp Facebook
CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP