सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द की
नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 अगस्त) को ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया. कोर्ट ने सुशील कुमार को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह आदेश पीड़ित सागर के पिता अशोक धनखड़ द्वारा दायर अपील पर पारित किया. अशोक धनखड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट के मार्च में दिए गए जमानत आदेश को चुनौती दी थी.
सुशील कुमार को मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 27 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
हाई कोर्ट ने जमानत देते समय उल्लेख किया था कि तीन साल से चल रहे मुकदमे में 186 अभियोजन गवाहों में से केवल 30 की ही जांच हुई है.
अशोक धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत को चुनौती देते हुए गवाहों को धमकाने के आरोप लगाए.
उन्होंने दावा किया कि जब सुशील कुमार को पहले अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, तब उन्होंने एक प्रमुख गवाह को धमकी दी थी.