पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद की सजा
बेंगलुरु । डेस्क: विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व जद(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई. विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
34 वर्षीय प्रज्वल ने अदालत में कम सजा की अपील करते हुये कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और उनकी तेजी से राजनीतिक उन्नति ही उनकी गलती थी. उन्होंने दावा किया कि पीड़ित महिला ने स्वेच्छा से शिकायत नहीं की, बल्कि लोकसभा चुनाव से छह दिन पहले शिकायत दर्ज की गई.
मामला हासन जिले के गन्निकदा फार्महाउस में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से संबंधित है, जिसके साथ 2021 में कथित तौर पर दो बार बलात्कार हुआ और प्रज्वल ने इसे अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया.
प्रज्वल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354A, 354B, 354C, 506, 201 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E के तहत मामला दर्ज किया गया था.
विशेष लोक अभियोजक अशोक नायक ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों और 180 दस्तावेजों के साथ डीएनए और फोरेंसिक साक्ष्य प्रस्तुत किये.