TMC के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक
नई दिल्ली । डेस्क: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा उप-चुनावों से पहले एक बड़ा अंतरिम आदेश जारी करते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिह्न 'फूल और घास' का उपयोग करने से रोक दिया है.
आयोग ने पार्टी के भीतर ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दो अलग-अलग गुटों के दावों पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया.
चुनाव आयोग के अनुसार, दोनों ही पक्ष खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं. ऐसे में मामले की गहराई से जांच और अंतिम निर्णय की प्रक्रिया 'चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968' के पैरा 15 के तहत की जाएगी.
उप-चुनावों के दौरान दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करने और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से आयोग ने यह अंतरिम व्यवस्था की है. इसके तहत दोनों गुटों को शुक्रवार सुबह 11:00 बजे तक अपने-अपने नए नाम के लिए तीन विकल्प और आयोग द्वारा जारी 'मुक्त चुनाव चिह्नों' की सूची में से तीन चुनाव चिह्नों की प्राथमिकता सूची जमा करने का निर्देश दिया गया है.
दोनों धड़ों को अपने नए नाम में मूल पार्टी 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' के साथ संबंध (लिंकेज) दर्शाने की छूट दी गई है. यह अंतरिम आदेश पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को होने वाले उप-चुनावों के दौरान लागू रहेगा, जब तक कि आयोग द्वारा मुख्य विवाद पर अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता.