बिहार में डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पर फर्जी आवेदन खारिज
पटना । डेस्क: बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर ब्लॉक (पटोरिया उपखंड) से 29 जुलाई को एक फर्जी निवास प्रमाणपत्र आवेदन ऑनलाइन जमा किया गया. जिसमें आवेदक का नाम "डोनाल्ड जॉन ट्रम्प" और पिता का नाम "फ्रेडरिक क्रिस्ट ट्रम्प" दर्ज था.
आवेदन के साथ अमरीकी राष्ट्रपति की तस्वीर और एक फर्जी आधार कार्ड भी संलग्न था. सतर्क अधिकारियों ने इस धोखाधड़ी को पहचान लिया और 4 अगस्त को आवेदन रद्द कर दिया. इसके बाद, 6 अगस्त 2025 को समस्तीपुर साइबर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई.
जिला प्रशासन के अनुसार, ब्लॉक के राजस्व अधिकारी ने इस मामले में तत्परता दिखाई. आवेदन की गहन जांच के बाद, गलत तथ्यों और असंगत दस्तावेजों को पहचानकर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की गई.
प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (4) और 336 (4) (दस्तावेजों में जालसाजी और धोखाधड़ी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (c) और 66 (d) (इलेक्ट्रॉनिक पहचान चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया.
समस्तीपुर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने चेतावनी दी कि "सरकारी सेवाओं में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग पूरी तरह अस्वीकार्य है."
बयान में कहा गया, "जिला प्रशासन ऐसी गतिविधियों पर 'शून्य सहनशीलता' नीति अपनाकर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा. इस कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया है कि सरकारी सेवाओं की डिजिटल प्रणाली में पारदर्शिता, सत्य और सुरक्षा सर्वोपरि हैं."
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि "सोशल मीडिया पर मजाक या सनसनी फैलाने के इरादे से किया गया कोई भी कार्य, यदि सरकारी प्रक्रिया से जुड़ा है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा और दोषी को सजा दी जायेगी."