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'कॉकरोच' टिप्पणी विवाद को भावुकता से न लें- CJI

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25 मई 2026, 07:51 AM 2 मिनट में पढ़ें 2

जस्टिस सूर्यकांत
जस्टिस सूर्यकांत

नई दिल्ली । डेस्क: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को वकीलों को नसीहत दी कि वे अदालत की सुनवाई के दौरान उनके द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए शब्द "कॉकरोच" को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद को इतनी "भावुकता" से न लें. मुख्य न्यायाधीश उस जनहित याचिका पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें इस अदालती टिप्पणी के बाद ऑनलाइन उभरे एक 'डिजिटल-पॉलिटिकल फॉर्मेशन' "कॉकरोच जनता पार्टी" की गतिविधियों और अदालती टिप्पणियों के व्यावसायिक व भ्रामक इस्तेमाल की जांच की मांग की गई थी. 


शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में ऐसी कोई गंभीर तात्कालिकता या आपात स्थिति नहीं है कि इसे तुरंत सुना जाए.

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यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 15 मई को देश में फर्जी लॉ डिग्री धारकों के खिलाफ दायर एक रिट याचिका की सुनवाई चल रही थी. आरोप है कि इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने 'कॉकरोच' शब्द का उल्लेख किया, जिसके बाद इंटरनेट पर मीम्स, वीडियो और इसी नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बाढ़ आ गई. 


हालांकि, विवाद बढ़ता देख अगले ही दिन सीजेआई ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया था कि मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में उनके बयान को संदर्भ से बाहर और गलत तरीके से पेश किया गया है, और वे देश के युवाओं व कानूनी बिरादरी का सर्वोच्च सम्मान करते हैं.


सोमवार को वकील एन.के. गोस्वामी और राजेश सिंह चौहान के माध्यम से एडवोकेट राजा चौधरी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि यह याचिका स्वतंत्र अभिव्यक्ति या व्यंग्य पर हमला नहीं है, बल्कि डिजिटल स्पेस में गंभीर अदालती कार्यवाही को एक 'तमाशा' बनाने के खिलाफ है. 


याचिका में कहा गया कि अदालती कार्यवाही के छोटे-छोटे हिस्सों को काटकर, एल्गोरिदम के जरिए उनका व्यावसायीकरण किया जा रहा है और ट्रोल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके साथ ही, याचिका में देश भर में फर्जी लॉ डिग्रियों के बढ़ते जाल की सीबीआई (CBI) जांच कराने की भी मांग की गई थी, जिसे अदालत ने फिलहाल सूचीबद्ध करने से मना कर दिया है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP