नंदीग्राम के कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत
कोलकाता । डेस्क: कलकत्ता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि उन्हें यह जमानत केवल चुनाव लड़ने की अनुमति देने के उद्देश्य से प्रदान की गई है.
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ ने मिलन के खिलाफ दर्ज सभी छह मामलों में तीन सप्ताह के लिए राहत दी है. इस फैसले के बाद अब वह जेल से बाहर रहकर अपने चुनावी अभियान का संचालन कर सकेंगे. मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को तय की गई है.
अदालत ने जमानत देने के साथ ही मिलन प्रधान पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं. निर्देशों के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें हलदिया अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा. इसके अलावा, उन्हें प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे और रात 9:30 बजे संबंधित थाने में फोन करके जांच अधिकारी से संपर्क बनाए रखना अनिवार्य किया गया है.
गौरतलब है कि मिलन प्रधान को पूर्व मेदिनीपुर के चंडीपुर से 19 साल पुराने मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
पुलिस के अनुसार, उन पर 2007 के नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान हत्या, हत्या के प्रयास और लूटपाट जैसे गंभीर आरोपों में नंदीग्राम और खेजुरी थानों में मामले दर्ज हैं. दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक से प्रेरित और बदले की कार्रवाई करार दिया है.