कोयंबटूर गैंगरेप मामला: तीनों दोषियों को मरते दम तक उम्रकैद
कोयंबटूर । डेस्क: तमिलनाडु की एक विशेष महिला अदालत ने 2025 के चर्चित कोयंबटूर सामूहिक दुष्कर्म मामले में शनिवार (7 मार्च, 2026) को अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश वी. सुंदरराज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टी. करप्पासामी (30), उसके भाई टी. कालीस्वरन (21) और उनके रिश्तेदार एम. गुना (20) को दोषी करार दिया.
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सजा उनके प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक जारी रहेगी.
यह घटना 2 नवंबर, 2025 की रात को कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक सुनसान इलाके में हुई थी. आरोप पत्र के अनुसार, दोषियों ने एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ उस समय सामूहिक दुष्कर्म किया, जब वह अपने 25 वर्षीय प्रेमी के साथ कार में बैठी थी.
दोषियों ने पहले युवक के साथ मारपीट की और फिर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया.
अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(1) सहित कुल सात धाराओं के तहत इन्हें दोषी पाया.
गौरतलब है कि इस मामले में नए कानून के तहत 'संगठित अपराध' (धारा 111) की धाराएं भी लगाई गई थीं. सजा के साथ ही, अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को 7 लाख रुपये और उसके साथी को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.
पुलिस निरीक्षक एस. लता और आर. अर्जुनकुमार के नेतृत्व में हुई त्वरित जांच और पुख्ता सबूतों के आधार पर घटना के चार महीने के भीतर ही दोषियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया गया है.