12 साल की मासूम से अश्लील हरकत, कोर्ट ने 5 साल की सजा दी
12 साल की मासूम से अश्लील हरकतें, कोर्ट ने 5 साल की सजा दी
पेन्ड्रा । डेस्क: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक 21 वर्षीय युवक ने पड़ोस की 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ घिनौनी हरकतें कीं. आरोपी अशोक कुमार गंधर्व ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने खाली घर में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश की, जिसके लिए विशेष अदालत ने उसे कड़ी सजा सुनाई है.
यह वारदात पिछले साल 3 मार्च को मरवाही पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई. उस दिन पीड़िता के परिजन पैसे निकालने के लिए बाहर गए थे, जबकि आरोपी के परिवार वाले भी एक शादी समारोह में दूसरे गांव गए हुए थे.
मौका पाकर अशोक ने मासूम को 'नया खेल' दिखाने का लालच देकर अपने घर के अंदर खींच लिया. वहां उसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लील व्यवहार शुरू कर दिया.
तभी अचानक पीड़िता की दादी और माता-पिता लौट आए. उनकी आवाजें सुनकर आरोपी घबरा गया और बच्ची को छोड़कर भागने की कोशिश की.
डरी हुई बच्ची ने रोते-रोते अपने परिवार को सारी आपबीती सुनाई. इसके बाद परिजनों ने तुरंत मरवाही थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया.
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने इस संवेदनशील मामले की सुनवाई तेजी से पूरी की और मात्र 10 महीनों में फैसला सुना दिया.
अदालत ने आरोपी को बीएनएस की धारा 76 के तहत 3 साल की सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा दी है.
वहीं पोक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 के अंतर्गत 5 साल की कठोर कैद और अतिरिक्त 1000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं चुकाने पर हर बार एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, यानी आरोपी को प्रभावी रूप से 5 साल जेल काटनी पड़ेगी.