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कोंडागांव : मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित

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20 जून 2025, 11:45 AM 2 मिनट में पढ़ें 1

मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित
मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित

कोंडागांव । संवाददाता: कोंडागांव में अखिल मेडिकल स्टोर में दवाओं का फिजिशियन सैंपल पाये जाने पर फर्म का लाइसेंस 5 दिनों के लिये निलंबित कर दिया गया है. निरीक्षण के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई. अखिल मेडिकल स्टोर में ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत गंभीर अनियमिततायें पाई गईं. फर्म द्वारा बिल बुक एवं शेड्यूल एच 1 रजिस्टर को भी नियमानुसार मेंटेन नहीं किया गया था.


खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स की सतत निगरानी एवं औचक निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के आदेश एवं कलेक्टर कोण्डागांव के निर्देशों के तहत औषधि निरीक्षण दल ने फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत अखिल मेडिकल स्टोर बोरगांव, सैनिक मेडिकल स्टोर फरसगांव एवं दीक्षा मेडिकल स्टोर लंजोडा का औचक निरीक्षण किया.


इसके अतिरिक्त, सैनिक मेडिकल स्टोर से रिलकॉफ सिरप तथा अखिल मेडिकल स्टोर से स्टेमिल एमडी टेबलेट को गुणवत्ता परीक्षण हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है.


औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे ने बताया कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वे दवाइयों की खरीद-बिक्री से संबंधित सभी दस्तावेजों एवं शेड्यूल एच 1 रजिस्टर का संधारण नियमानुसार करें. साथ ही, सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है.


उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नार्कोटिक औषधियों एवं एमटीपी किट जैसी विशेष श्रेणी की दवाइयों की बिक्री पर औषधि विभाग द्वारा लगातार सघन निगरानी रखी जा रही है और अनियमितता पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP