HC ने पाटन जनपद पंचायत CEO के तबादले पर लगाई रोक
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दुर्ग जिले की पाटन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगेंद्र कुमार के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की एकल पीठ ने यह आदेश उस समय जारी किया जब यह तथ्य सामने आया कि सीईओ वर्तमान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के रूप में तैनात हैं.
याचिकाकर्ता के वकील मतीन सिद्दीकी ने तर्क दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, चुनाव संबंधी कार्यों में तैनात अधिकारियों का तबादला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता.
इसके अतिरिक्त, याचिका में 16 दिसंबर, 2025 के उस सरकारी आदेश को भी चुनौती दी गई जिसमें उन्हें राजनांदगांव में इन-चार्ज सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया था. वकील ने दलील दी कि यह पद प्रतिनियुक्ति का है और इसके लिए कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया था, जिससे यह स्थानांतरण कानूनन त्रुटिपूर्ण है.
सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग के वकील राकेश कुमार झा ने अदालत को बताया कि आयोग ने पहले ही राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस तबादले को रद्द करने का प्रस्ताव दिया है.
अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए स्थानांतरण पर रोक लगा दी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है.