बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका खारिज की
मुंबई । डेस्क: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी की याचिका खारिज कर दी है. जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने के फैसले को चुनौती दी थी.
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नील गोखले की डिवीजन बेंच ने अंबानी के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई योग्यता नहीं है. विस्तृत फैसले की प्रति का इंतजार किया जा रहा है.
एसबीआई ने 13 जून 2025 को इन अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित किया था, जिसमें फंडों के कथित गबन और लोन समझौतों का उल्लंघन बताया गया.
बैंक का यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मास्टर डायरेक्टिव्स ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट और एसबीआई की आंतरिक नीतियों के तहत लिया गया था.
अंबानी ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए दावा किया था कि एसबीआई ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया और अकाउंट्स को फ्रॉड चिह्नित करने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया.
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन का समर्थन करने वाले प्रमुख दस्तावेजों को शुरू में साझा नहीं किया गया और छह महीने बाद ही उपलब्ध कराया गया.
क्लासिफिकेशन के बाद एसबीआई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में शिकायत दर्ज कराई.
एजेंसी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े परिसरों और अंबानी के निवास पर छापेमारी की.
सीबीआई के अनुसार, शिकायत में रिलायंस कम्युनिकेशंस और अंबानी द्वारा फंडों के गबन से 2,929.05 करोड़ रुपये का नुकसान होने का आरोप लगाया गया है.
अंबानी के प्रवक्ता ने कहा, "हम आदेश का इंतजार कर रहे हैं. एक बार इसे देखने के बाद, हम कानूनी सलाह के अनुसार अगले कदमों का मूल्यांकन करेंगे."