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आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की जेल

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17 नव. 2025, 03:05 PM 2 मिनट में पढ़ें 1

आजम खान-बेटा
आजम खान-बेटा

लखनऊ । डेस्क: वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सोमवार 17 नवंबर, 2025 को एक विशेष MP/MLA अदालत ने 2019 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल तक की जेल की सज़ा सुनाई है. यह मामला जन्म की अलग-अलग तारीखों का उपयोग करके दो पैन कार्ड प्राप्त करने से संबंधित है.


अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्या ने संवाददाताओं को बताया कि फैसला सुनाते हुए विशेष मजिस्ट्रेट (MP/MLA कोर्ट) शोभित बंसल ने दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों की गवाही की जांच के बाद पिता और पुत्र दोनों को दोषी माना.

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मौर्या ने यह भी पुष्टि की कि दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष फैसले की समीक्षा करेगा और यदि सज़ा अपर्याप्त लगी तो अपील पर विचार किया जा सकता है.


यह मामला 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज़ का उपयोग करना) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दर्ज कराया गया था.


अभियोजन पक्ष के अनुसार, अब्दुल्ला ने आयकर विभाग से एक पैन कार्ड प्राप्त किया जिसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज थी, जो उनके स्कूल और हाई स्कूल प्रमाणपत्रों से मेल खाती थी. हालांकि, अदालत ने माना कि अब्दुल्ला ने "अपने पिता के साथ साज़िश रचकर" जाली पैन कार्ड प्राप्त किया और इसे आधिकारिक रिकॉर्ड में जमा किया.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP