Delhi-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति
नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर लगे प्रतिबंध में ढील देते हुए दिवाली से पहले 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है.
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने ग्रीन पटाखों को फोड़ने का समय भी निर्धारित किया है-सिर्फ सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक.
न्यायालय ने कहा कि उत्सवों के आयोजन और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच "संतुलित दृष्टिकोण" की आवश्यकता है. पीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में अवैध रूप से तस्करी किए गए पटाखों से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की तुलना में अधिक प्रदूषण होता है.
इसलिए, अदालत ने QR कोड वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखों की सीमित बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है. केवल NEERI (नीरी) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही मान्य होंगे.
अदालत ने पुलिस अधिकारियों को गश्त दल बनाने का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल अनुमोदित पटाखे ही बेचे और उपयोग किए जाएं. साथ ही, एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा क्षेत्र में लाने की अनुमति नहीं होगी.
न्यायालय ने चेतावनी दी है कि नकली या गैर-अनुमोदित पटाखे पाए जाने पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण बोर्डों को 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक हवा और पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने और पटाखों के प्रभाव पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है.