छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: SEX वर्कर, HIV पीड़ित को विशेष ऋण

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में महिला सेक्स वर्कर तथा एचआईवी से पीड़ित महिलाओं को मात्र तीन फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर स्वरोजगार के लिये ऋण मिलेगा. इसमें व्यक्तिगत ऋण दस हजार रुपये तथा स्वंय सहायता समूहों के लिये एक लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है. इस तरह से छत्तीसगढ़ में जिन्हें समाज द्वारा उचित स्थान नहीं दिया जाता है उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद दिया जायेगा. यौन व्यापार में संलिप्त महिलाएं और एच.आई.व्ही. से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत व्यक्तिगत और सामूहिक ऋण दिया जाएगा. योजना के तहत केवल तीन प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर व्यक्तिगत ऋण 10 हजार रूपए और इन महिलाओं से गठित महिला समूहों को एक लाख रूपए तक ऋण मिलेगा.

इसके लिए राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना में प्रावधान किया गया है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ महिला कोष के पदेन कार्यपालक निदेशक द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों और विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारियों, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों और छत्तीसगढ़ महिला कोष के पदेन जिला प्रबंधकों को परिपत्र जारी किया जा चुका है.

जारी परिपत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ महिला कोष की प्रचलित ऋण योजना में विशेष प्राथमिकता के आधार पर यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं और एच.आई.व्ही. से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए ऋण दिया जाएगा.

परिपत्र में कहा गया है कि यह ऋण शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पात्रता के अनुसार दिया जाएगा. इन महिलाओं को छत्तीसगढ़ महिला कोष के जिला प्रबंधक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर संबंधित जिला कलेक्टर की स्वीकृति के बाद तीन प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 10 हजार रूपए व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा.

इसी प्रकार इन महिलाओं द्वारा समूह गठन करने पर समूह को एक लाख रूपए तक ऋण राशि तीन प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर स्वीकृत किए जाएंगे. यह ऋण जिला कलेक्टर के अनुमोदन से जिला प्रबंधक प्रदान करेंगे.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003 से प्रदेश की महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना संचालित की जा रही है. अब इस ऋण योजना में ही यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं और एच.आई.व्ही. से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है.

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