मोदी की सभा में ब्लॉस्ट, रायपुर के 2 दोषी करार
रायपुर | संवाददाता : पटना में नरेंद्र मोदी की सभा में किए गये ब्लॉस्ट में जिन नौ लोगों को दोषी ठहराया गया है, उनमें दो आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं. इन सभी को 1 नवंबर को सज़ा सुनाई जाएगी.
पुलिस के अनुसार उमेर सिद्दीकी और अजहरूद्दीन की इस ब्लॉस्ट में बड़ी भूमिका थी और दोनों छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं.
इस मामले में उमर सिद्दकी, अजहरूद्दीन और हैदर अली को रायपुर से ही गिरफ्तार किया गया था.
गौरतलब है कि पटना ब्लास्ट केस में पटना की एनआईए कोर्ट ने 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है.
आठ साल पहले आज के ही दिन यानी 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे. मोदी उस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे.
इस धमाके में सात मारे गए थे और 90 लोग घायल हो गए थे.
इस मामले की जांच एनआईए ने की थी.
एनआईए के अनुसार नुमान अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मोहम्मद इफ्तेखार आलम और एक नाबालिग इस विस्फोट में शामिल थे. नाबालिग आरोपी को 12 अक्तूबर, 2017 को किशोर न्याय बोर्ड ने तीन साल की सजा सुनाई थी.