SC: कफ सिरप से बच्चों की मौत की CBI जांच की याचिका खारिज
SC: बच्चों की मौत की CBI जांच वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 अक्टूबर, 2025 को कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या न्यायिक आयोग से स्वतंत्र जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया. याचिका में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच आरोप-प्रत्यारोप के कारण जांच में देरी का हवाला देते हुए केंद्रीकृत जांच की मांग की गई थी.
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी से उनके द्वारा दायर की गई PIL की संख्या के बारे में पूछा.
इस दौरान, अदालत में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हमें 'राज्यों पर भरोसा' रखना चाहिए कि वे मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अखबार पढ़कर कोर्ट आ जाते हैं, जबकि राज्यों द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा रही है.
याचिका में 'कोल्ड्रिफ' सिरप में पाए गए जहरीले रसायन डायथिलीन ग्लाइकॉल की जाँच, सिरप के स्टॉक को जब्त करने और उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा निर्माता श्रीसन फार्मास्युटिकल्स पर दर्ज FIR को CBI को हस्तांतरित करने की मांग की गई थी.
इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस पहले ही एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर चुकी है, और एक सरकारी डॉक्टर के साथ तमिलनाडु स्थित निर्माता कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है.