एक व्यक्ति के नाम पर 9 सिम होने पर नया कनेक्शन नहीं मिलेगा
नई दिल्ली । डेस्क: दूरसंचार विभाग (DoT) ने फर्जीवाड़े और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी ग्राहक के नाम पर पहले से ही 9 मोबाइल कनेक्शन (SIM) दर्ज हैं, तो उसे कोई नया सिम कार्ड जारी न किया जाए.
DoT द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, टेलीकॉम ऑपरेटरों को 24 अगस्त 2026 से ऐसे ग्राहकों की पहचान करने और उन्हें नया कनेक्शन देने से रोकने के लिए तकनीकी और संगठनात्मक उपाय लागू करने होंगे. यदि कोई ग्राहक निर्धारित सीमा से अधिक सिम लेने की कोशिश करता है, तो कंपनियां उसे नया कनेक्शन देने से साफ इनकार कर देंगी.
इस व्यवस्था को सटीक और प्रभावी बनाने के लिए दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म' (DIP) का उपयोग करने को कहा है. इस प्लेटफॉर्म पर उन सभी ग्राहकों का विवरण और तस्वीरें उपलब्ध होंगी, जो पहले ही 9 सिम कार्ड की सीमा पूरी कर चुके हैं.
विभाग ने कंपनियों को 30 नवंबर तक इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने की समयसीमा दी है. इसके अलावा, जब तक कंपनियां इस प्रणाली को पूरी तरह लागू नहीं कर लेतीं, तब तक यदि किसी ग्राहक को तय सीमा से अधिक सिम गलती से जारी हो जाता है, तो उस कनेक्शन को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा.