मणिपुर में दो खांसी की सिरप Relife और Resipfresh TR पर प्रतिबंध
नई दिल्ली । डेस्क: मणिपुर सरकार ने शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को दो खांसी की सिरप Relife और Resipfresh TR पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. क्योंकि इनमें 'अत्यधिक विषैला रसायन' पाया गया है. ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इन उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है तथा सभी रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फार्मेसियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित बैचों को तुरंत शेल्फ से हटा लें और अनुपालन की रिपोर्ट करें.
स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय के अधीन ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी एक बयान में उपभोक्ताओं, रिटेलर्स और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है कि दो खांसी की सिरप ब्रांडों को न खरीदें और न ही उपयोग करें, क्योंकि इनमें अत्यधिक विषैला रसायन डायइथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट पाई गई है.
मध्य प्रदेश सरकार के ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात में निर्मित दोनों सिरप-Relife और Resipfresh TR-डायइथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित पाए गए हैं. डायइथिलीन ग्लाइकॉल एक विषैला औद्योगिक विलायक है, जो तीव्र विषाक्तता, किडनी फेलियर और यहां तक कि मौत का कारण बन सकता है.
राज्य भर के मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में निगरानी को तेज कर दिया गया है ताकि इन दो खांसी की सिरपों का आगे वितरण रोका जा सके. बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उन मरीजों में डायइथिलीन ग्लाइकॉल विषाक्तता के लक्षणों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जिन्होंने संभवतः ये सिरप का सेवन किया हो.
यह कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, जो दूषित दवाओं के खतरे को उजागर करता है. नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध दवा के उपयोग से बचें और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करें.