लोकपाल: BJP MP निशिकांत दुबे के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत खारिज
नई दिल्ली । डेस्क: भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने 134 पन्नों के आदेश में शिकायतकर्ता और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के आरोपों को 'निरर्थक और परेशान करने वाला' करार दिया.
लोकपाल ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता दुबे के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कोई भी ठोस सबूत पेश करने में विफल रहे हैं.
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने पिछले साल मई में यह शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 2009 से 2024 के चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए दावा किया गया था कि सांसद की पत्नी अनामिका गौतम की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है.
इसके जवाब में निशिकांत दुबे ने कहा कि उनकी पत्नी एक पेशेवर सलाहकार हैं और नियमित आयकर रिटर्न दाखिल करती हैं. लोकपाल ने सांसद के इस तर्क को स्वीकार किया कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि अतिरिक्त संपत्तियों की खरीद के कारण नहीं, बल्कि बाजार मूल्य में बढ़ोत्तरी की वजह से हुई है.
लोकपाल ने अपने फैसले में यह भी कहा कि शिकायतकर्ता लगातार अपने आरोपों को बदलता रहा और मामले को राजनीतिक द्वेष व निजी प्रतिशोध के आधार पर आगे बढ़ा रहा था.
उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता अमिताभ ठाकुर फिलहाल देवरिया जिला जेल में बंद हैं, जिन्हें पिछले साल 1999 के एक पुराने भूमि मामले में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
लोकपाल ने शिकायत को पूरी तरह से गुणहीन बताते हुए निपटारा कर दिया और निशिकांत दुबे को यह छूट भी दी कि यदि वे चाहें तो अपनी गोपनीयता और प्रतिष्ठा के हनन के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं.