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दफ्तर में 'अश्लील हरकत' के बाद कर्नाटक के DGP रामचंद्र राव सस्पेंड

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20 जन. 2026, 05:57 AM 2 मिनट में पढ़ें 1

डीजीपी रामचंद्र राव
डीजीपी रामचंद्र राव

बेंगलुरु । डेस्क: कर्नाटक सरकार ने सोमवार देर रात एक बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP - नागरिक अधिकार प्रवर्तन) के. रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर उनका एक आपत्तिजनक वीडियो और ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद की गई है.


सोमवार 19 जनवरी, 2026 को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें DGP रामचंद्र राव अपनी वर्दी में कार्यालय के भीतर एक महिला के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार करते नजर आ रहे थे. इसके साथ ही दो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक हुई थीं, जिनमें उन्हें एक महिला के साथ आपत्तिजनक बातचीत करते सुना गया था.

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सोमवार देर रात जारी सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि DGP रामचंद्र राव का व्यवहार एक सरकारी सेवक के लिए पूरी तरह से "अनुपयुक्त" है और इससे सरकार की छवि धूमिल हुई है. आदेश के अनुसार:


राव ने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया है.


उन्हें अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 की धारा 3(1)(a) के तहत जांच लंबित रहने तक निलंबित किया गया है.


निलंबन अवधि के दौरान वे बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ पाएंगे और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.


DGP रामचंद्र राव पहले भी विवादों में रहे हैं. उन पर अपनी सौतेली बेटी रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी के मामले में मदद करने के आरोप लगे थे. ताजा घटनाक्रम ने उनके करियर पर एक और बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP