राहुल गांधी के खिलाफ FIR के आदेश पर रोक- HC
राहुल गांधी के खिलाफ FIR के आदेश पर फिलहाल रोक- HC
इलाहाबाद । डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के अपने ही पिछले फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. गौरतलब है कि शुक्रवार को अदालत ने कथित दोहरी नागरिकता के विवाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसे शनिवार को हुई सुनवाई में स्थगित कर दिया गया.
अब इस मामले पर अगली कानूनी प्रक्रिया 20 अप्रैल को संपन्न होगी.
यह पूरा विवाद कर्नाटक निवासी विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने भारतीय नागरिक रहते हुए ब्रिटेन की नागरिकता भी ले रखी है.
याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने इस संबंध में रायबरेली पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य सौंपे थे, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर उन्होंने अदालत का रुख किया.
निचली अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने इसी साल 28 जनवरी को इस शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसे विग्नेश ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. हालांकि 17 अप्रैल को हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन शनिवार को अदालत ने अपने आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए सुरक्षित रख लिया है.