फॉर्च्यून तेल पर जुर्माना, लैब टेस्ट में सब-स्टैंडर्ड मिला कुकिंग ऑयल
नई दिल्ली । डेस्क: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 'फॉर्च्यून' ब्रांड नाम से खाद्य तेल बेचने वाली प्रमुख कंपनी एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड (AWL Agri Business Ltd) पर बड़ा फैसला लेते हुए जुर्माना लगाया है. कंपनी पर यह कार्रवाई उसके फोर्टिफाइड सनफ्लावर कुकिंग ऑयल के घटिया (सब-स्टैंडर्ड) पाए जाने और निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने के आरोप में की गई है.
नियामक संस्था FSSAI ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा करते हुए बताया कि गोवा के ताज फोर्ट अगुआड़ा रिसॉर्ट एंड स्पा से फॉर्च्यून 'फ्रायोला' रिफाइंड सनफ्लावर सीड ऑयल (1 लीटर) का एक नमूना एकत्र किया गया था. प्राथमिक खाद्य प्रयोगशाला में हुई जांच में यह सैंपल 'खाद्य सुदृढ़ीकरण विनियम, 2018' (Food Fortification Regulations, 2018) के तहत तय मानकों पर खरा नहीं उतरा.
जांच रिपोर्ट के अनुसार, तेल में विटामिन A और विटामिन D का स्तर तय सीमा से काफी कम पाया गया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत उत्पाद को सब-स्टैंडर्ड घोषित कर दिया गया.
कंपनी द्वारा इस फैसले के खिलाफ अपील किए जाने पर नमूने को रेफरल प्रयोगशाला भेजा गया, जहां दोबारा हुई जांच में भी विटामिन D का स्तर निर्धारित मानकों से काफी कम होने की पुष्टि हुई.
इसके बाद सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अभियोजन की मंजूरी दी और न्यायनिर्णयन अधिकारी (Adjudicating Officer), गोवा ने सुनवाई करते हुए कंपनी पर जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया.
हालांकि, नियामक ने जुर्माने की कुल राशि का खुलासा नहीं किया है. गौरतलब है कि खाद्य मानकों और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर FSSAI पिछले कुछ समय से खाद्य कारोबारियों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एनर्जी ड्रिंक और एल्कोहलिक पेय निर्माताओं पर सख्त निगरानी रख रहा है.