दिल्ली प्रदूषण: निर्माण श्रमिकों को ₹ 10,000 मुआवजा
दिल्ली प्रदूषण: निर्माण श्रमिकों के लिए ₹10,000 मुआवजे का एलान
नई दिल्ली । डेस्क: दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रैप (GRAP) III और IV चरणों के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. सरकार ने प्रभावित श्रमिकों को ₹10,000 की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है.
यह लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा जो सरकार के पास पंजीकृत हैं. मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण की प्रक्रिया फिलहाल जारी है. पिछले 16 दिनों से लागू ग्रैप III के दौरान प्रभावित हुए मजदूरों को यह राशि दी जाएगी और ग्रैप IV की अवधि के लिए भी इसी तरह मुआवजे का प्रावधान रहेगा.
श्रमिकों को राहत देने के साथ-साथ सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कार्यालयों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं. गुरुवार, 18 दिसंबर से सभी सरकारी और निजी संस्थानों को अपने 50% कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम) लागू करना होगा.
आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इस नियम से अस्पताल, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विभागों और अन्य आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल मिश्रा ने राजनीतिक विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकारों के मुख्यमंत्री संकट के समय जिम्मेदारी से भागते थे, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं.
उन्होंने प्रदूषण की समस्या को दशकों पुरानी बताते हुए कहा कि तीस साल की समस्या को महज पांच महीनों में पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार इसके समाधान के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास कर रही है.