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iPhone की जगह भेजा तेल: फ्लिपकार्ट और सेलर पर जुर्माना

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24 जुल. 2026, 07:44 AM 2 मिनट में पढ़ें 2

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मुंबई । डेस्क: मुंबई के पवई क्षेत्र निवासी एक ग्राहक के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अजीबोगरीब धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पीड़ित ग्राहक ने फ्लिपकार्ट से 1.11 लाख रुपये से अधिक कीमत का 'ऐप्पल आईफोन 14 प्रो' ऑर्डर किया था, लेकिन पार्सल खोलने पर फोन की जगह 'दाढ़ी बढ़ाने का तेल' (बियर्ड ग्रोथ ऑयल) निकला. 


इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुंबई (उपनगरीय) अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट और उसके सेलर 'इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड' को सेवा में गंभीर लापरवाही और अनुचित व्यापार आचरण का दोषी ठहराया है.

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उपभोक्ता अदालत ने फ्लिपकार्ट और विक्रेता को संयुक्त रूप से ग्राहक को 1,11,793 रुपये की मूल राशि 9 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया है. 


इसके अलावा, ग्राहक को हुई मानसिक प्रताड़ना के एवज में 50,000 रुपये का मुआवजा और कानूनी खर्च के रूप में 20,000 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया गया है. इस प्रकार, कुल भुगतान राशि ब्याज के बिना ही 1.8 लाख रुपये से अधिक बैठती है.


शिकायत के अनुसार, ग्राहक ने अप्रैल 2023 में नो-कॉस्ट ईएमआई योजना के तहत यह फोन ऑर्डर किया था. डिलीवरी मिलने के तुरंत बाद गलत सामान की शिकायत दर्ज कराने और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद, फ्लिपकार्ट की ग्राहक सेवा टीम ने बिना किसी समाधान या रिफंड के बार-बार शिकायत को "हल" (Resolved) बताकर बंद कर दिया.


अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिक्री की सुविधा देने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता. अगर ग्राहक गलत डिलीवरी की तुरंत रिपोर्ट करता है, तो मंच की जवाबदेही बनती है कि वह मामले की जांच करे और राहत दे. 


मामले में पक्षकार बनाई गई निर्माता कंपनी 'ऐप्पल इंडिया' को अदालत ने बरी कर दिया, क्योंकि पैकेजिंग, डिस्पैच या इस गड़बड़ी में उसकी कोई सीधी भूमिका साबित नहीं हुई.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP