'जन अदालत' में ग्रामीण की हत्या मामले में आरोप पत्र दायर किया
जगदलपुर । संवाददाता: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में साल 2023 में एक ग्रामीण के अपहरण और 'जन अदालत' लगाकर उसकी हत्या करने के मामले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन की एक महिला कमांडर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल इस चार्जशीट में 'रावघाट एरिया कमेटी' की कमांडर राजे कांगे उर्फ मालती उर्फ निर्मला को मुख्य आरोपी बनाया गया है.
जांच एजेंसी के अनुसार, यह मामला नवंबर 2023 का है जब नारायणपुर जिले के गोमे गांव के पास नक्सलियों ने अमर सिंह उइके नामक ग्रामीण का अपहरण कर लिया था.
नक्सलियों ने उइके पर 'पुलिस मुखबिर' होने का आरोप लगाते हुए बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी.
एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि राजे कांगे इस पूरी साजिश की मुख्य सूत्रधार थी.
एजेंसी ने बताया कि इस जघन्य अपराध का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के बीच डर पैदा करना था ताकि वे माओवादी विचारधारा का विरोध न कर सकें.
आरोपी महिला कमांडर पर भारतीय दंड संहिता और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.