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पेपर लीक रोधी संशोधन विधेयक लोकसभा में पास

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29 जुल. 2026, 04:43 PM 2 मिनट में पढ़ें 2

जितेन्द्र सिंह
जितेन्द्र सिंह

नई दिल्ली । डेस्क: लोकसभा ने पेपर लीक और परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर लगाम कसने के लिए 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' को अपनी मंजूरी दे दी है. इस नए संशोधन के तहत दोषियों के खिलाफ बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 10 साल तक की जेल की सजा और 50 लाख रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान शामिल है. 


सदन में विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच इस विधेयक को पारित किया गया.  

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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि सरकार अनुभवों से सीख लेने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि साल 2024 में पहला एंटी-पेपर लीक कानून लागू होने के बाद से नीट (NEET) पेपर लीक मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है और अब तक कुल 52 एफआईआर (FIR) दर्ज की जा चुकी हैं. 


मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि कड़े कदमों के चलते पिछले कुछ सालों में पेपर लीक के कारण होने वाली छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं में कमी आई है.  


चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें संसदीय मर्यादाओं और सरकारी कामकाज की प्रक्रिया की समझ नहीं है. विधेयक के पारित होते ही लोकसभा की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया.  

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP