यौन शोषण के आरोपी पादरी को उम्रकै़द, छत्तीसगढ़ की MLA ने कहा था-पप्पा जी
रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ की कांग्रेस विधायक ने जिस पादरी को अपनी जीत के का श्रेय दिया था, उस पादरी को मोहाली की एक अदालत ने बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. जालंधर में 'द चर्च ऑफ़ ग्लोरी एंड विज़डम' के संस्थापक पास्टर बजिंदर सिंह पर 2018 में एक महिला ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया था.
गौरतलब है कि इस पादरी के जालंधर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ की कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे, बजिंदर सिंह से आशीर्वाद लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कहती हुई दिख रही थीं कि मैं जो कुछ भी हूं, पप्पा जी के आशीर्वाद से हूं.
हालांकि ताज़ा घटना के बाद कविता प्राण लहरे ने कहा कि वे एक जनप्रतिनिधि हैं और सभी धर्मों का सम्मान करती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे गुरु घासीदास बाबा के बताए मार्ग पर चलती हैं और सभी धर्मों के कार्यक्रमों में जाती हैं. किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होना गलत नहीं है.
इस मामले में भाजपा ने कविता लहरे से माफ़ी मांगने की बात कही थी.
क्या है पूरा मामला
पंजाब के ज़ीरकपुर की रहने वाली एक महिला ने बजिंदर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाया था. आरोप है कि वह विदेश में बसाने के बहाने महिला को अपने घर ले गया, जहां उसका रेप कर वीडियो बनाया. उसे धमकी भी दी कि अगर उसका विरोध किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा.
बजिंदर सिंह के अलावा इस मामले में 6 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था. हालांकि अन्य सभी 5 लोगों पादरी जतिंदर कुमार, अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान को इस मामले में दोषमुक्त करार दिया गया. एक आरोपी सुच्चा सिंह की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी.
इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि यह भयावह घटना है. ऐसी घटना में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती. अदालत ने पिछले महीने की 28 तारीख को बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया था.
बजिंदर सिंह को सज़ा सुनाए जाने के बाद महिला ने कहा,"मैं पिछले सात सालों से न्याय के लिए अदालतों और पुलिस के चक्कर लगा रही हूं, लेकिन आज की सुनवाई के बाद मैं बहुत खुश हूं."