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पिनराई विजयन, बेटी और दामाद पर FIR दर्ज करने का HC का निर्देश

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09 अक्टू. 2026, 08:27 AM 2 मिनट में पढ़ें 2

पिनाराई विजयन
पिनाराई विजयन

तिरुवनंतपुरम । डेस्क: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (9 अक्टूबर 2026) को एक अहम फैसला सुनाते हुए ₹1.72 करोड़ के सीएमआरएल-एक्सालॉजिक पे-ऑफ मामले में राज्य के नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीना और उनके दामाद पी.ए. मोहम्मद रियास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीडब्ल्यूसी एक्ट) के तहत गंभीर धाराओं को शामिल किया जाए.


यह आदेश अधिवक्ता के.एम. शहाजहाँ द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन की पीठ ने जारी किया.

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याचिकाकर्ता ने राज्य पुलिस प्रमुख और सतर्कता निदेशक से विजयन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, पद के दुरुपयोग और टी. वीना व पी.ए. मोहम्मद रियास द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग और उकसावे के आरोपों की जांच की मांग की थी.


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले ही इस मामले में अपनी जांच के दौरान मिले साक्ष्यों को राज्य पुलिस के साथ साझा किया था. 


ईडी ने अदालत में बताया था कि वीना की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो राज्य पुलिस और सतर्कता विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपराधों को दर्शाते हैं. 


हाईकोर्ट ने ईडी की रिपोर्ट को प्राथमिक जांच का विकल्प मानते हुए पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और एफआईआर दर्ज कर त्वरित जांच शुरू करने का आदेश दिया.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP