प्रसंगवश

‘निकाह हलाला’ के नाम पर नारी उत्पीड़न

जयपुर में निकाह हलाला के नाम पर नारी उत्पीड़न का मामला सामने आया है. जयपुर में एक 42 वर्षीया दो बच्चों की मां मुस्लिम महिला ने इस बारें में पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया है. पीड़ित महिला का कहना है कि उसका बिल्डर पति उसे जुये में हार गया था. उसके बाद उसका पति उसे 5 अगस्त को दूसरी जगह ले गया. जहां पर पीड़ित मुस्लिम महिला को नशा देकर बेहोश कर दिया गया.

जब महिला की आंख खुली तो उसने बगल में अपने पति के दोस्त को सोया पाया. पीड़ित महिला के चीखने पर उसका पति पास के कमरे से निकल आया तथा कहा कि मैंने तुम्हे तलाक दे दिया था. इसलिये फिर से निकाह करने के लिये यह किया, यह निकाह हलाला का हिस्सा था.

दरअसल, यहां पर पीड़िता के पति ने उस परंपरा का जिक्र किया जिसके अनुसार एक बार पत्नी को तलाक दे देने के बाद उससे दोबारा निकाह करने के पहले उसे निकाह हलाला की परंपरा से गुजरना पड़ता है. जिसमें तलाकशुदा महिला को किसी और के साथ निकाह करके तथा उसके साथ रात गुजारकर फिर उससे तलाक लेकर अपने पुराने शौहर से निकाह करने की इजाजत मिलती है.

जब दूसरे दिन, महिला पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने पहुंची तो उसका पति भी वहां पर आ गया. पुलिस ने पति को बुलाकर बात की तथा मामले को खत्म करने के लिये कहा. इसके बाद पीड़िता का पति उसे पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर गया तथा धमकाया कि दोस्त के साथ तुम्हारा वीडियो बना लिया गया है तथा उसे उसके बच्चों को दिखा दिया जायेगा. हार कर पीड़िता पुलिस के यहां से लौट आई.

उसके बाद भी उस पर जुल्म होते रहे. तंग आकर उसने 16 अगस्त को शिकायत दर्ज करा दी है. इसके बाद से पीड़िता को केस वापस लेने के लिये धमकाया जा रहा है. लेकिन पीड़िता ने केस वापस नहीं लिया है.

जयपुर में घटित इस घटना से साफ है कि इस केस में पति अपनी पत्नी को जुये में हार गया था. जिसके बदले उसने अपनी पत्नी को दोस्त के सामने बेहोश करके परोस दिया. जब पत्नी ने इसका प्रतिवाद किया तो वह धर्म व परंपरा की दुहाई देने लगा. इसकी पुष्टि पत्नी के इस बात से हो जाती है कि उसके पति ने उसे तलाक ही नहीं दिया था.

जाहिर है कि मामला मौका देखकर चौका मारने के समान है. अपने जुर्म को छुपाने के लिये धर्म व परंपरा की दुहाई देने का मामला है. यहां पर धर्म व परंपरा की दुहाई देने वाला पति तथा उसका दोस्त दोनों गुनहगार हैं. दोस्त पर रेप का मुकदमा चलना चाहिये तथा पति पर पत्नी के रेप में सहयोग देने का मुकदमा चलना चाहिये.

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