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केजरीवाल के ख़िलाफ़ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली | डेस्क : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने को लेकर दायर याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.

इस याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ़्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए.

अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति में गिरफ़्तारी के बाद इस्तीफ़ा देने से इंकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि कोर्ट इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले में दख़ल नहीं दे सकती. खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में कोई क़ानूनी अधिकार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल चाहते हैं, तो वे इस मामले में दख़ल दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा.

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गिरफ़्तार किया था.

फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को देखते हुए उन्हें 1 जून तक की अंतरिम ज़मानत दी है.

हालांकि शराब नीति के मामले में ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह फ़िलहाल ज़मानत पर हैं.

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