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Hit & Run: सलमान की मुसीबतें बढ़ी

नई दिल्ली | मनोरंजन डेस्क: सलमान खान की मुसीबतों भरे दिन फिर शुरु हो रहें हैं. हिट एंड रन केस में महाराष्ट्र सरकार की याचिका को सर्वोच्य न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है. हाल ही में रेप पर दिये बयान के बाद विवादों में आये सलमान के लिये ये बुरी खबर है. ‘दबंग’ सुपरस्टार सलमान खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2002 के चर्चित ‘हिट एंड रन’ मामले में महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी, जिसमें सलमान को बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है.

न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति की पीठ ने मामले में फास्ट-ट्रैक सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया है.

सलमान खान के लिये मुसीबत भरे दिन अब फिर से शुरु हो सकते हैं. महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें बांबे हाई कोर्ट द्वारा ‘हिट एंड रन’ केस में बरी किये जाने को सर्वोच्य न्यायालय में चुनौती दी है जिस स्वीकार कर लिया गया है. जाहिर है कि सलमान को फिर से अदालत का चक्कर लागाना पड़ेगा तथा उनके मन में डर बैठा रहेगा कि सर्वोच्य न्यायालय न जाने क्या फैसला सुना दे.

हिट एंड रन केस में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे. सलमान को सत्र न्यायालय ने छह मई, 2015 को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार देते हुए पांच साल जेल की सजा सुनाई थी.

हालांकि 10 दिसंबर, 2015 को बम्बई उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सलमान को मामले से बरी कर दिया था.

न्यायाधीश जोशी ने यह फैसला सलमान की उस याचिका पर सुनाया था, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के छह मई को दिए फैसले को चुनौती दी थी.

अदालत ने इस मामले में जांच के तरीके सहित मामले से जुड़े अन्य तथ्यों पर भी सवाल उठाए, खासकर जिस तरह जैविक सबूत इकट्ठे किए गए और गायक/अभिनेता कमाल खान को गवाह न बनाए जाने पर सवाल उठाए.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुर्घटना के समय सलमान के साथ कार में उपस्थित रहे और मामले की सबसे पहले शिकायत करने वाले और सलमान खान के बॉडीगार्ड दिवंगत रवींद्र पाटिल द्वारा दिए गए सबूत अविश्वसनीय पाए गए, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता.

यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि सलमान की कार का पहिया दुर्घटना के बाद फटा या पहले.

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