छत्तीसगढ़बिलासपुर

रिश्वत लेता हवलदार रंगे हाथों गिरफ्तार

रतनपुर | उस्मान कुरैशी: दहेज प्रताड़ना के आरोपी का चालान पेश करने पांच हजार रिश्वत लेते हवलदार बहादुर राम भगत को एंटी करप्शन ब्यूरों ने रंगे हाथों पकड़ा है. आरोपी हवलदार के खिलाफ वी वी एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफतार कर लिया गया है.

रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहतराई निवासी ष्वेता सिंह ने अपने पति धीरज सिंह ठाकुर ससूर बलराम सिह सास रमा सिह व ननद प्रीति सिंह के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज है. थाने में दर्ज मामले की विवेचना प्रधान आरक्षक बहादुर राम पिता पुतराम भगत कर रहा था.

मामले में आरोपी धीरज व उसके पिता की गिरफतारी व जमानत हो चुकी है वहीं दूसरे आरोपियों रमा सिंह व प्रीति की अग्रिम जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है.

अब मामले के प्रार्थी धीरज का कहना है कि आरोप पत्र का चालान न्यायालय में पेश करने हवलदार ने छह हजार रूपए की मांग की. पैसा देने में अस्मर्थता जताने पर बहादुर राम ने चालान पेश नही होने पर जमानत निरस्त हो जाने की धमकी दी. पैसा नही देने पर धीरज को चालान पेश करने लगातार घुमाता रहा. परेशान प्रार्थी ने मामले शिकायत 23 दिसम्बर को एंटी करप्सन ब्यूरो में कर दी .

मामले की तस्दीक कर एसीबी की टीम ने शुक्रवार की दोपहर रतनपुर पहुंची. तय प्लान के अनुरूप धीरज ने थाना पहुचकर हवलदार को फोन लगाया और उसे पैसा लेने थाना बुलाया. धीरज से पांच हजार रूपए लेने के बाद एसीबी की टीम ने थाना परिसर से ही हवलदार बहादुर राम को गिरफतार कर लिया.

गिरफतारी के बाद रिश्वत की रकम पांच हजार टीम ने आरोपी हवलदार के पेंट से बरामद कर ली. रंगे हाथों रिश्वत गिरफतार हवलदार बहादुर राम भगत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,13 (1) डी, बी (2) के तहत कार्रवाई की है.

मामले में गिरफतार हवलदार बहादुर राम का कहना है कि मै दूसरी जगह विवेचना के लिए गया था मुझे बुलाकर फंसाया गया है. मेरे द्वारा पैसे की मांग नही की गई है.

पूरे मामले में एसीबी के डीएसपी श्री करोसिया का कहना है कि शिकायत के बाद मामले की तसदीक की गई. आरोपी प्रधान आरक्षक बहादुर राम को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ कर गिरफतार किया गया है. उसके खिलाफ भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है.

error: Content is protected !!