राष्ट्र

पार्टियां पुराने नोट नहीं ले सकती

नई दिल्ली | संवाददाता: पार्टियां पुराने नोट चंदे के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं. उऩका कहना है कि उन नोटों को अवैध घोषित कर दिया गया है. गौरतलब है कि 8 नवंबर के बाद भी केन्द्र सरकार ने कुछ आवश्यक सेवाओं में 500 और 1000 के पुराने नोटों को स्वीकार करने की अनुमति दी थी.

दो दिन पहले जब केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि राजनीतिक दलों के आय पर आयकर नहीं लगेगा तो उसका विरोध शुरु हो गया. उल्लेखनीय है कि आयकर कानून 1961 के तहत राजनीतिक दलों को अपने आय पर आयकर नहीं देना पड़ता है.

इस विवाद के बाद राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीट करके स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है.

उन्होंने राजनीतिक दलों को दी जाने वाली विशेष छूट की खबरों को भी खारिज कर दिया.

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